-जारचा कोतवाली क्षेत्र का मामला, हापुड़ के रहने वाले संजय को कोर्ट ने सुनाया कठोर कारावास
-दोषी पर लगाया गया 50 हजार का जुर्माना, नहीं देने पर काटनी होगी छह महीने की अतिरिक्त सजा
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने 13 साल के बच्चे से कुकर्म करने वाले संजय कुमार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम नहीं देने पर उसको छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। केस की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र विशेष न्यायाधीष पाक्सो द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने की।
27 मई 2014 को हुई थी घटना
पीड़ित की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखने वाले अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता चवनपाल सिंह ने बताया कि 27 मई 2014 को जारचा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत संजय ने 13 साल के बच्चे से कुकर्म किया था। घटना के दौरान बच्चा मिठाई की दुकान पर काम करता था। संजय ने मौका पाकर कुकर्म किया और फरार हो गया था। पीड़ित ने यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने मामले की रिपोर्ट जारचा कोतवाली में दर्ज कराई।
पुलिस की कठोर पैरवी
जांच के दौरान पुलिस ने संजय को धर दबोचा और उसे जेल भेजा गया। पुलिस ने मामले में कठोर पैरवी की। मेडिकल परीक्षण व कोर्ट में पेश हुए गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर संजय को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनने के बाद संजय सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
एनटीपीसी में छिपा था
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी एनटीपीसी में जाकर छिप गया था। पुलिस ने सर्च आपरेशन चलाने के बाद उसको धर दबोचा था। पकड़े जाने के बाद भी संजय ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका था।
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