– दादरी कोतवाली क्षेत्र से वर्ष 2017 में किया गया था अपहरण, पुलिस की मजबूत पैरवी से हुई सजा
– दोषी पर लगाया गया 30 हजार का अर्थदंड
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने वर्ष 2017 में 15 साल की किशोरी को अगवा करने वाले दादरी के राजेंद्र को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड का 80 फीसद पैसा पीड़िता को दिया जाएगा। केस की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय सौरव द्विवेदी ने की।
क्या बोले सरकारी अधिवक्ता
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो चवन पाल सिंह ने बताया कि 27 अप्रैल 2017 को 10वीं कक्षा की छात्रा का दादरी क्षेत्र से अपहरण कर लिया गया था। पीड़ित पिता ने मामले में केस दर्ज कराया। राजेंद्र को पुलिस ने अपहरण के आरोप में धर दबोचा। राजेंद्र पर रेप का भी आरोप लगा। केस की सुनवाई के दौरान राजेंद्र को रेप के मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है, उसको किशोरी के अपहरण का दोषी मानते हुए न्यायालय ने 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
जमानत पर था बाहर
बृहस्पतिवार को दोपहर बाद जब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया तब तक राजेंद्र जमानत पर बाहर था। सजा सुनाए जाने के बाद उसको न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में शामिल किया जाएगा।
9 गवाह हुए पेश
केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल 9 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दादरी के प्रीत विहार के रहने वाले राजेंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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