-एनओसी के लिए भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के पोर्टल पर करना होगा आवेदन
-बिना एनओसी निर्माण पर होगी कठोर कार्रवाई
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की उल्टी गिनती धीरे-धीरे नजदीक आ रही है। ऐसे में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने के लिए भी प्रशासन गंभीर हो गया है। विमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किया गया है कि एयरपोर्ट के आस-पास अब 20 किलोमीटर के दायरे में ऊंचा निर्माण नहीं कर सकते हैं। निर्माण शुरू करने से पूर्व एनओसी लेनी होगी। एनओसी में यह बताया जाएगा कि कितना ऊंचा निर्माण कर सकते हैं। बिना एनओसी निर्माण पर सख्त कार्रवाई होगी।
सभी को करना होगा पालन
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन ने बताया कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास ऊंचाई प्रतिबंध जैसे-जैसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चालू होने के करीब आ रहा है। विमान संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आम जनता, रियल एस्टेट डेवलपर्स और स्थानीय अधिकारियों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित ऊंचाई प्रतिबंध नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। ऐसे में अनिवार्य ऊंचाई एनओसी (NOC) आवश्यकता नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एयरोड्रम रेफरेंस पॉइंट के 20 किमी के दायरे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से ऊंचाई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किए बिना कोई भी निर्माण गतिविधि, ढांचा खड़ा करना या पेड़ लगाने की अनुमति नहीं होगी।
