
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने चार साल की बच्ची से डिजिटल रेप करने वाले दीपक कुमार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है। केस की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश ;पाक्सो द्वितीयद्ध सौरभ द्विवेदी ने की। मामले में पुलिस ने मजबूत पैरवी की, इसी के चलते दोषी को कठोर सजा हुई
वर्ष 2019 में हुई थी घटना
विशेष लोक अभियोजक चवन पाल सिंह भाटी ने बताया कि अक्टूबर 2019 में फेज दो कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत किराए पर रहने वाले दीपक कुमार ने बहाने से चार साल की बच्ची को अपने कमरे में बुलाया। दीपक ने बच्ची के निजी पार्ट में अंगुली डालकर रेप किया। बच्ची के खून बहने से वह रोने लगी। आस-पास के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दीपक को धर दबोचा। केस दर्ज कर दीपक के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई।
आठ गवाह हुए पेश
केस की सुनवाई के दौरान कुल आठ गवाह कोर्ट में पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दीपक को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख का अर्थदंड लगाया गया है। दीपक कुमार मूल रूप से औरेया जिले के गांव कच्छपुरा थाना विधूना क्षेत्र का रहने वाला है। घटना के दौरान वह निजी फैक्ट्री में नौकरी करता और फेज दो क्षेत्र में किराए पर रहता था।