द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : मोटी रकम लेने के बाद भी समय पर फ्लैट पर कब्जा नहीं देने के मामले में मैसर्स गौऱ संस रियलटी प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़ित के अनुसार बिल्डर ने उनसे लाखों रुपए ले लिया लेकिन धोखाधड़ी कर उन्हें फ्लैट नहीं दिया। बिसरख कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उमा शंकर ने दर्ज कराया केस
थाना बिसरख के प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उमाशंकर यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने मैसर्स गौर संस रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड से एक फ्लैट बुक किया था। उन्होंने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़, डायरेक्टर मंजू गौर, बिजनेस डेवलपमेंट हेड सार्थक गौड़ आदि को नामित करते हुए धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित के अनुसार उन्होंने वर्ष 2020 में 60 लाख 38 हजार 400 रूपए में उक्त बिल्डर कंपनी से एक फ्लैट बुक किया था। पीड़ित के अनुसार उन्होंने बिल्डर को फ्लैट के कुल 95 फीसद कीमत समय से अदा कर दिया। पांच प्रतिशत रकम देनी बाकी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकी धनराशि भी बिल्डर को दी। लेकिन उन्होंने कुल रकम में उनकी धनराशि को समाहित नहीं किया तथा उन्होंने पीड़ित के फ्लैट के आवंटन को निरस्त कर दिया।

पीड़ित ने लिया था लोन
पीड़ित के अनुसार उन्होंने अपने फ्लैट के लिए लोन ले रखा था। जब बैंक से उनके पास पत्र आया कि आपके फ्लैट को निरस्त कर दिया गया है, तो वह बैंक में गए। उन्हें पता चला कि बिल्डर ने वर्ष 2021 में ही उनके फ्लैट के आवंटन को निरस्त कर दिया था। जबकि उन्हें सूचना वर्ष 2024 में मिली। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।