द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : कमिश्नरेट पुलिस की कठोर पैरवी के चलते जिला न्यायालय ने वर्ष 2020 दिसंबर में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप करने वाले अली उल्लाह उर्फ जुगनू को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश के बद्दी में रखा था
17 दिसंबर 2020 को पीड़ित मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी गायब हो गई है। वह स्कूल में पढ़ती थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मूल रूप से गाजीपुर के गांव गंगोली का रहने वाला जुगनू उर्फ अली उल्लाह छात्रा का अपहरण कर उसको कार से अपने साथ ले गया है। रास्ते में उसने छात्रा को नशीला पदार्थ पिला दिया था। सात दिन तक जुगनू ने छात्रा से रेप किया। छात्रा को जब होश आया तो उसने खुद को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में पाया। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर गवाहों को कोर्ट में पेश किया।

प्रिंसिपल ने भी दी गवाही
केस की सुनवाई के दौरान कुल 7 गवाह कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कोर्ट में गवाही दी। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट व गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने जुगनू को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।