-वन विभाग ने कहा प्रतिबंधित प्रजाति के काटे गए सिर्फ 3 पेड़
-17 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: DCM कंपनी में 980 पेड़ों के काटे जाने के मामले में एनजीटी में सुनवाई हुई। वन विभाग ने एनजीटी को बताया है कि 980 में से सिर्फ नीम के 3 पेड़ ही प्रतिबंधित प्रजाति में आते हैं। काटे गए अन्य पेड़ सुबबूल व यूकेलिप्टस जैसी प्रजातियां उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के तहत छूट प्राप्त प्रजातियों में आती हैं। मामले में एनजीटी ने वन विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
यह है मामला
ग्रेटर नोएडा स्थित बंद पड़ी डीसीएम कंपनी परिसर में 1000 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई हुई थी। कंपनी लगभग 22 वर्षों से बंद पड़ी है। पेड़ काटने के मामले को लेकर पर्यावरण प्रेमी विक्रांत ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) ने दायर हलफनामे में बताया था कि कुल 980 पेड़ काटे गए, जिनमें से अधिकांश सुबबूल, यूकेलिप्टस और नीम प्रजातियों के थे। इसमें केवल 3 नीम के पेड़ ही ऐसे हैं जो सरकारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित प्रजाति में आते हैं। वन विभाग ने यह भी बताया है कि कटे हुए पेड़ों की लकड़ी को जब्त कर लिया गया है। जिसका कुल आयतन 52.359 क्यूबिक मीटर है, और फिलहाल यह सूरजपुर नर्सरी में सुरक्षित है।
