-मामले में सोसायटी के लोगों ने दर्ज कराया था विरोध
-वसूली का आदेश देने वाले चुनाव अधिकारी को हटाने की मांग
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इकोविलेज-1 में AOA सदस्यता के निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त हो रही 100रूपये की वसूली पर विवाद थम गया है। मामले में सोसायटी के लोगों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था। जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने इसे निरस्त करने का आदेश जारी किया है। आदेश जारी होने के बाद निवासियों में खुशी है लेकिन वसूली का आदेश देने वाले अधिकारी के प्रति नाराजगी भी है। निवासियों ने मांग की है कि जिस चुनाव अधिकारी ने नियमों से इतर वसूली का आदेश दिया था उसे अविलंब चुनाव अधिकारी के पद से हटाया जाए।
यह था मामला
सुपरटेक इकोविलेज-1 में AOA चुनाव से पूर्व सोसाइटी के सभी निवासियों को AOA का सदस्य बनाने की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। चुनाव अधिकारी द्वारा बनाए इलेक्शन कमिटी के कुछ सदस्य यूपी अपार्टमेंट एक्ट और मॉडल बाई लॉज़ में निर्धारित सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त 100 रूपये ले रहे थे। सोसाइटी निवासियों द्वारा इस अतिरिक्त शुल्क लिए जाने पर आपत्ति जताई गई थी तो इलेक्शन कमिटी के सदस्यों ने कहा कि यह चुनाव अधिकारी आशीष मौर्या के निर्देश पर लिया जा रहा है। अतिरिक्त 100रूपये की वसूली और चुनाव अधिकारी के अनुसाशनहीनता और भ्रस्टाचार की शिकायत लेकर सोसाइटी से श्याम गुप्ता, चितरंजन, आदित्य , उमेश शर्मा, जी एस वर्मा, विजय चौहान, मनीष समेत कई निवासी पिछले हफ्ते डिप्टी रजिस्ट्रार वैभव कुमार से मिले थे। सोसाइटी निवसियों ने सामूहिक लिखित शिकायत भी डिप्टी रजिस्ट्रार को दिया था। डिप्टी रजिस्ट्रार ने उसी समय मान लिया था कि 100 रूपये की वसूली गलत है। डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव अधिकारी को अतिरिक्त 100 रुपए वसूली और निजी लोगों को अपने साथ लाने के लिए शो कॉज़ नोटिस देने की बात कही थी।
सोसाइटी वासियों कि शिकायत पर और डिप्टी रजिस्ट्रार के निर्देश पर इकोविलेज-1 के चुनाव अधिकारी आशीष मौर्या ने आदेश जारी कर कहा कि सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में AOA चुनाव हेतु नए सदस्य जोड़ने हेतु 100 शुल्क रखा गया था, उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
