-सुनवाई के बाद ADM कोर्ट ने लगाया 45 लाख रुपए का जुर्माना
-न्‍यायालय ने 21 दुकानों पर की कार्रवाई

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: मिलावटी सामान से दूरी बनाने के लिए लोगों के द्वारा नामी रेस्‍टोरेंट व दुकानों से खरीदारी की जाती है। लेकिन आप को जानकर आश्‍चर्य होगा कि नामी दुकान व रेस्‍टोरेंट में भी मिलावटी खाना, मिठाई व अन्‍य सामान बेचा जा रहा था। फूड विभाग की टीम ने कुछ माह पूर्व जिले की विभिन्‍न दुकानों से सैंपल लिए थे, जांच के लिए उन्‍हें लैब भेजा गया था। रिपोर्ट में 21 सैंपल फेल हो गए थे। मामले में सुनवाई के बाद ADM प्रशासन मंगलेश दुबे की कोर्ट सभी पर लगभग 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

इन दुकानों पर हुई कार्रवाई
जांच में नोएडा में स्थित बार्बीक्‍यू नेशन व गढ़वाल पनीर एवं खोया से लिया गया पनीर का नमूना भी फेल हो गया है। दोनों पर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नोएडा के मामूरा गांव में स्थित ताज हलाल पर एक लाख, पंचायतन गांव स्थित रामराम जी कलाकंद भंडार पर 4.5 लाख रुपये, नोएडा सेक्टर 58 में अग्रवाल स्वीट्स से बूंदी लड्डू का नमूना फेल होने पर 4.5 लाख रुपये, सेक्टर 12 में अग्रवाल स्वीट्स से खोया का नमूना फेल होने पर 3.60 लाख रुपये, सूरजपुर स्थित मोमोज एंड चाइनीज कॉर्नर से लाल चटनी का नमूना फेल होने पर 3.5 लाख रुपये, नोएडा के सेक्टर 121 में एबी एंटरप्राइजेज से बेसन का नमूना फेल होने पर 50 हजार रुपये, शिव नादर यूनिवर्सिटी से ली गई हरी चटनी का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये, येलो चिली रेस्टोरेंट से आटे का सैंपल फेल होने पर 25 हजार रुपए सहित अन्‍य दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है।