द न्यूज़ गली, नोएडा: सालिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के उल्लंघन पर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। सेक्टर-62 स्थित एक क्लाउड किचन ब्लिंक कामर्स प्राइवेट लिमिटेड पर जन स्वास्थ्य विभाग ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि किचन से निकलने वाले बल्क वेस्ट का न तो वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा था और न ही निर्धारित नियमों का पालन हो रहा था।
क्लाउड किचन का औचक निरीक्षण किया
मंगलवार को ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह और परियोजना अभियंता (प्रथम) गौरव बंसल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने क्लाउड किचन का औचक निरीक्षण किया। जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कचरे का पृथक्करण नहीं किया जा रहा था, तरल अपशिष्ट सीधे सीवर में छोड़ा जा रहा था और ठोस कचरा अनधिकृत कबाड़ियों को सौंपा जा रहा था, जिससे शहर में जगह-जगह गंदगी फैल रही थी।
पैकिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल
निरीक्षण में यह भी सामने आया कि प्रतिबंध के बावजूद पैकिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम ने मौके से करीब 50 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कंटेनर जब्त किए। किचन परिसर और उसके आसपास का क्षेत्र अत्यंत गंदा पाया गया। खाना और अन्य अपशिष्ट पास के पार्कों और खुले स्थानों में फेंके जा रहे थे। ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि बल्क वेस्ट जनरेटर के नियमों का पालन न करना गंभीर अपराध है। इसी के चलते क्लाउड किचन पर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में नियमों की अनदेखी होने पर और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एंटी प्लास्टिक अभियान भी चला
इसके बाद जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर-76 स्थित आम्रपाली प्रिंसली मार्केट में एंटी प्लास्टिक अभियान चलाया। दुकानदारों और आम लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक किया गया। अभियान के दौरान कोल्ड रॉक कैफे से 150 किलोग्राम और अल नवाब बिरयानी से 60 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई। वहीं, सेक्टर-42 स्थित आरक्यूब मोनाड मॉल के निरीक्षण में भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पाया गया, जहां से लगभग 80 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की गई।
