-शराब पार्टी के लिए लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य
-जांच के लिए आबकारी विभाग ने गठित की कमेटी
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: नए साल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोगों ने नए साल के स्वागत में पार्टी करने की तैयारी भी कर ली है। पार्टी में यदि शराब परोसी जाएगी तो उसके लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। जो लोग बिना लाइसेंस लिए ही शराब पार्टी करेंगे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आबकारी विभाग ने नोटिस जारी कर लोगों से अपील की है कि बिना लाइसेंस के शराब पार्टी न करें। विभाग ने एक टीम का गठन भी किया है। टीम के सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जांच करेंगे। यदि कहीं पर बिना लाइसेंस के शराब पार्टी होती हुई मिली तो आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
जारी किया नोटिस
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने विभिन्न सोसायटी व सेक्टर के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, रिजार्ट, फार्म हाउस, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, कम्यूनिटी सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट व अन्य से अपील की है कि बिना लाइसेंस लिए शराब पार्टी न होने दें। साथ ही निर्देश दिया है कि पार्टी में उत्तर प्रदेश राज्य की शराब की पिलाई जाए, अन्य किसी राज्य की शराब भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सुबोध कुमार का कहना है कि यदि कहीं पर भी नियम का पालन नहीं किया गया तो आयोजक के खिलाफ कार्रवाई होगी।
