द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडाः जिले में यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में रजिस्ट्री पर कई वर्ष से लगी रोक को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद हटा दिया है। रोक हटने के साथ ही रजिस्ट्री का इंतजार करने वाले लोगों में खुशी है। न्यायालय का आदेश आने के साथ ही रजिस्ट्री कराने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन कर दिए हैं। यह लोग लंबे समय से रोक हटने का इंतजार कर रहे थे। लोगों को इस बात का डर है कहीं दोबारा से रोक न लग जाए। न्यायालय का आदेश आने के बाद जिला प्रशासन ने अभी आगे की कोई नीति नहीं बनाई है।
डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को देखते हुए चार वर्ष से लगी थी रोक
यमुना व हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में लोगों के द्वारा हजारों की संख्या में अवैध निर्माण कर लिया गया था। साथ ही बड़ी संख्या में कालोनी भी काट दी गई थी। बाढ़ आने पर लोगों के घरों में पानी घुस जाता था। नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण की बाढ़ को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कमेटी का गठन कर नीति बना दी थी। जिसके तहत रजिस्ट्री कराने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को प्राधिकरण से एनओसी लेना अनिवार्य था। एक-दो को छोड़कर प्राधिकरण ने किसी को एनओसी नहीं दी थी। इस कारण हजारों की संख्या में रजिस्ट्री रूकी हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश शर्मा का कहना है कि रोक हटने के बाद रजिस्ट्री के लिए काफी लोगों ने आवेदन किया है।
न्यायालय ने कहा अवैध निर्माण पर लगाएं रोक
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने रजिस्ट्री पर लगी रोक हटा दी है। न्यायालय ने कहा है कि रजिस्ट्री पर रोक लगाने की बजाए डूब क्षेत्र में होने वाले होने वाले अवैध निर्माण पर रोक लगाएं। संभावना जताई जा रही है कि न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन व प्राधिकरण के द्वारा जल्द कोई निर्णय लिया जाएगा।