– पुलिस की कठोर पैरवी के चलते महज दो साल में आया फैसला

– बसपा नेता गोविदं भाटी के बेटे राहुल भाटी की वर्ष 2022 में दादरी में हुई थी हत्या

 

द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने बसपा नेता के बेटे की हत्या करने वाले प्रवेश भाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नही देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बसपा के मेरठ जोन के पूर्व कोआर्डिनेटर के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस की कठोर पैरवी के चलते महज दो साल में ही फैसला आ गया।

 

वर्ष 2022 में हुई थी हत्या

जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि गोविंद भाटी मेरठ जोन के कोआर्डिनेटर रहे हैं। फरवरी 2022 में गोविंद के बेटे 30 वर्षीय राहुल भाटी की दादरी में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शव को जुनपत गांव के जंगल से बरामद किया था। पुलिस ने हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए पल्ला गांव के ही रहने वाले प्रवेश भाटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और बाइक बरामद की थी। जांच में पता चला था कि राहुल की हत्या करने के बाद प्रवेश उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। दो साल चले मुकदमे में प्रवेश भाटी पर दोष सिद्ध होने के बाद सत्र न्यायाधीश अविनाश सक्सेना की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

 

16 गवाह हुए पेश 

सुनवाई के दौरान कुल 16 गवाह कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर प्रवेश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। 

 

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