-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बिना जमीन अधिग्रहण के तार लगाकर की गई घेराबंदी गलत, तुरंत हटाया जाए
-रबूपुरा के रहने वाले किसान धर्मेंद्र कुमार व आठ अन्य ने दाखिल की थी याचिका
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: फिल्म सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना प्राधिकरण को करारा झटका दिया है। यमुना क्षेत्र के सेक्टर 11 में प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए किसानों की खेती की जमीन खरीदे या अधिगृहीत किए बगैर तार की बाड़ लगाकर की गई घेराबंदी को हटाने का निर्देश हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को दिया है। बता दें कि फिल्म सिटी योजना में फिल्म निर्माता बोनी कपूर, आशीष भूटानी ग्रुप शामिल हैं। यहां सैकड़ों एकड़ जमीन में फिल्म सिटी बनाने की योजना है। जिसको खूब जोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
इनकी खंडपीठ ने सुनाया आदेश
किसानों के पक्ष में न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। रबूपुरा के रहने वाले किसान धर्मेंद्र कुमार व 8 अन्य की याचिका को पर यह फैसला आया है। इस याचिका को निस्तारित करने की मांग किसानों की तरफ से हाईकोर्ट में की गई थी। जिसमें कहा गया था कि प्राधिकरण ने फिल्म सिटी के लिए जमीन खरीदने की किसानों से बातचीत शुरू की। किंतु कीमत को लेकर सहमति नहीं बन सकी। किसानों ने जमीन का बैनामा नहीं किया और न ही सरकार ने अधिग्रहण किया है। बिना अधिग्रहण के ही यमुना प्राधिकरण ने खेतों की तार के बाड़ से घेराबंदी कर दी।
प्राधिकरण ने कहा नहीं हुआ बैनामा
यमुना प्राधिकरण की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता ने माना कि जमीन का बैनामा नहीं हुआ है। किसान एक तरफ बैनामा करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ कई प्रकार की आपत्ति भी कर रहे हैं। सरकार ने जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है। जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तार की बाड़ की घेराबंदी को तत्काल हटाया जाए।
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