-डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया हैं
-लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली को जिले में प्रभावी कर दिया गया है

द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिले में अब यदि कही भी लिफ्ट का एस्केलेटर फंसा तो जिम्मेदारों पर कड़ा एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली को जिले में प्रभावी कर दिया गया है। इस शहरवासी सुरक्षित होंगे और लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन देखने को मिलेगा। नियमावली को लेकर डीएम के पास जीओ पहुंच चुका है। इसके तहत डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, एडीएम वित्त एवं राजस्व, नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सहायक निदेशक विदयुत सुरक्षा को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।

लगातार फंसती है लिफ्ट
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आ दिन लिफ्ट फंसने के मामले प्रकाश में आते रहते है। गत वर्ष 2023 में बिसरख क्षेत्र में लिफ्ट गिरने से उसमें मौजूद 8 श्रमिकों की मौत तक हो गई थी। कई बार मासूम घंटों तक लिफ्ट में फंसे रह जाते है। यह सब सोसायटी प्रबंधन की लापरवाही से होता है। माॅल व सोसायटी में लगे लिफ्ट व एस्केलेटर पर अब विशेष रूप से नजर रखने की जरूरत होगी।

संचालक की होगी जिम्मेदारी
प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण की तरफ से 25 सितंबर 2024 को जारी किए गए शासनादेश के नियम नौ में प्रावधान किया गया है कि लिफ्ट, एस्केलेटर से संबंधित दुर्घटना लागबुक अनुरक्षित करने की व्यवस्था की जिम्मेदारी संचालक की होगी।