-जिले में पूअर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्‍तर
-ग्रैप दो लागू लेकिन नहीं हो रहा है नियमों का पालन

द न्‍यूज गली, गौतमबुद्ध नगर : दिल्‍ली-एनसीआर में ग्रैप का दूसरा चरण लागू हो गया है। नियमों का पालन न होने से जिले में प्रदूषण का स्‍तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण विभाग जुर्माना लगाने की कार्रवाई तक ही सीमित है। जिले में ग्रैप के नियमों दस प्रतिशत पालन भी नहीं हो रहा है। सूत्रों का दावा हैं प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत के साथ ही लोगों के द्वारा चोरी छिपे भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में जिले को गैस चैंबर बनने से नहीं रोका जा सकता है।

लोगों से की पराली न जलाने की अपील
उप कृषि निदेशक गौतमबुद्ध नगर राजीव कुमार ने बताया कि जनपद के कुछ क्षेत्रों में धान काटने की प्रकिया प्रारंभ हो गई है। धान की कटाई के तुरंत बाद ही गेहूं की बुवाई के लिए कुछ किसान पराली को खेतों में ही जला देते हैं, जिससे मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं एवं खेत की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। साथ ही प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। उन्होंने बताया कि पराली जलाने के दोषी पाए पर संबंधित कृषक पर 2500 से 15000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। पराली जलाने की घटना की निगरानी ग्राम पंचायत स्तर तक गठित सचल दस्तों एवं सेटेलाइट के माध्यम की जा रही है। सेटेलाइट के माध्यम से अग्नि जनित स्थान की भौगोलिक स्थिति अक्षांश व देशांतर सहित दस्तों को प्राप्त होगी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित किसानों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कृषकों से अपील की जाती है कि वह पराली को जलाने की बजाय उसे खेत में ही गला कर खाद के रूप में इस्तेमाल करें एवं दंड की कार्यवाही से बचें। पराली जलाने वाले किसानों को अन्य राजकीय योजनाओं तथा राशन, किसान सम्मान निधि आदि के लाभ से वंचित करने की भी कार्यवाही की जाएगी।