-दूसरे समुदाय की युवती ने रोहित के खिलाफ वर्ष 2017 में दर्ज कराया था केस
-केस की सुनवाई के दौरान मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट बनी अहम साक्ष्य


द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने भरोसे का कत्ल करने वाले युवक रोहित को रेप के मामले में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-त्वरित न्यायालय द्वितीय प्रियंका सिंह ने की।


वर्ष 2015 में हुई थी पहली मुलाकात
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता शिल्पी भदौरिया ने बताया कि पीड़िता की पहली मुलाकात रोहित से वर्ष 2015 में हुई थी। वह साथ बैठकर बात करने का झांसा देकर युवती को अपने दोस्त के घर पर ले गया। वहां नशीला पदार्थ पिला दिया। युवती बेहोश हो गई तो उसकी अश्लील फोटो खींच ली। फोटो वायरल करने की धमकी देकर रोहित ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने कहा कि वह उससे शादी करेगा। युवती ने रोहित का भरोसा कर लिया, लेकिन आरोपी भरोसे का कत्ल कर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। वर्ष 2017 में जब युवती ने विरोध किया तो उसकी धमकी दी गई।


दिल्ली में दर्ज हुई थी रिपोर्ट, बाद में नोएडा हुआ ट्रांसफर
मामले में पीड़िता ने पहली रिपोर्ट दिल्ली के सब्जी मंडी थाने में दर्ज कराई। जांच में घटनास्थल नोएडा का पाया गया तो वर्ष 2017 में केस नोएडा की फेज तीन कोतवाली में ट्रांसफर किया गया। नोएडा पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रोहित निवासी गाजियाबाद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।


सुनवाई के दौरान 9 गवाह हुए पेश
चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। केस की सुनवाई के दौरान 9 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य और मेडिकल परीक्षण के आधार पर कोर्ट ने रोहित को दोषी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।