-जिले में 26 जनवरी से प्रभावी रूप से लागे हो जाएगा आदेश
-पूर्व डीएम की यादें एक बार फिर से हो गई ताजा
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिले के पूर्व डीएम बीएन सिंह की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने सख्त निर्देश जारी किया था। जिसके तहत बिना हेल्मेट लगाए पहुंचने पर दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलता था। आदेश का असर भी दिखा था, लोगों ने हेल्मेट लगाना शुरू कर दिया था। अब जिले के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने इसी आदेश को दोबारा से लागू कर दिया है। निर्देश दिया है कि 26 जनवरी से हेल्मेट लगाकर न आने वाले चालक को पेट्रोल न दिया जाए।
यह है नियम
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-129 एवं उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है। डीएम ने इस आदेश को कड़ाई से लागू कर दिया है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये कि आगले 7 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेगें, कि दिनांक 26-01-2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।