द न्यूज़ गली, नोएडा : नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में बड़ा फैसला लेते हुए लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित 1,10,512 वर्गमीटर जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई लोटस ग्रीन्स द्वारा लंबे समय से बकाया भुगतान न करने और बार-बार नोटिस के बावजूद राशि जमा न कराने के चलते की गई है। अब इस जमीन पर प्राधिकरण कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
4100 करोड़ रुपये तक पहुंचा बकाया
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोटस ग्रीन्स पर नई और पुरानी जमीन मिलाकर करीब 4100 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर को शुरू में सेक्टर-150 के भूखंड संख्या SC-02 में 11,98,380 वर्गमीटर जमीन आवंटित की गई थी, जिसकी दर 19,400 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई थी।
बाद में मार्च 2016 में प्राधिकरण ने इसी परियोजना में बिल्डर को अतिरिक्त 1,31,375 वर्गमीटर जमीन आवंटित की, जिसकी दर 22,600 रुपये प्रति वर्गमीटर थी। नियमों के अनुसार, अतिरिक्त जमीन का भुगतान एकमुश्त करना था और 90 दिनों के भीतर लीज डीड करानी थी।
नियमों में मिली छूट, फिर भी नहीं किया भुगतान
बिल्डर ने इस अतिरिक्त जमीन की राशि को भी पुराने नियमों के तहत किस्तों में चुकाने की मांग की थी। 9 जून 2016 को हुई बोर्ड बैठक में बिल्डर को राहत देते हुए यह अनुमति दी गई और 31 जुलाई 2016 तक 20 प्रतिशत राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया। लेकिन बिल्डर ने न तो समय पर भुगतान किया और न ही बाकी किस्तें अदा कीं।
20,863 वर्गमीटर जमीन विला स्टोन के नाम
वर्ष 2018 में इस अतिरिक्त जमीन में से 20,863 वर्गमीटर जमीन की लीज डीड विला स्टोन के नाम कर दी गई, जिसके लिए तय राशि का भुगतान किया गया। लेकिन शेष 1,10,512 वर्गमीटर जमीन के लिए न तो कोई भुगतान हुआ और न ही लीज डीड कराई गई।
सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को दी थी स्वतंत्रता
स्पोर्ट्स सिटी के अन्य विवादों के बीच बिल्डरों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके तहत कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि खाली पड़ी जमीन पर प्राधिकरण स्वयं निर्णय ले सकता है। इस निर्देश के बाद नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए अब जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है।
