-खेड़ा चौगानपुर गांव में प्राधिकरण की अनुमति के बिना हुआ था निर्माण
-नोटिस के साथ ही प्राधिकरण ने दर्ज कराई थी एफआईआर

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र खेड़ा चौगानपुर में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से फ्लैट का निर्माण किया जा रहा था। 8 रिहायशी टावरों में 100 से अधिक फ्लैट का निर्माण किया जा चुका था। पूर्व में दिए गए नोटिस व एफआईआर के बाद भी निर्माण कार्य जारी था। बृहस्‍पतिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर 8 टावरों को सील कर दिया। इन टावरों में 100 से अधिक फ्लैट का निर्माण कराया जा चुका था। सील किए गए फ्लैट अभी खाली थे।

नक्‍शा नहीं था पास
खेड़ा चौगानपुर में खसरा संख्या 109 के भूखंड पर अवैध रूप से टावरों का निर्माण किया जा रहा था। सीईओ के निर्देश पर प्राधिकरण के भूलेख और परियोजना विभाग ने बृहस्पतिवार को कार्रवाई की। प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव की निगरानी में ओएसडी अभिषेक पाठक, ओएसडी राम नयन सिंह, वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबधंक राजेश कुमार निम, प्रभारी वरिष्ठ प्रबधंक प्रभात शंकर, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला सहित स्थानीय पुलिस व प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। यह जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है। बिना अनुमति निर्माण कराया गया। इसका नक्शा भी पास नहीं है, जिसके चलते प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की। ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई जारी रहेगी। एसीईओ ने अपील भी की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।