-आयोग ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि छह फीसद ब्याज के साथ लौटानी होगी रकम
-बिल्डर पर पांच हजार का अथदंड पीड़ित का मानसिक उत्पीडन करने पर लगाया गया

द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: भसीन ग्रुप के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने कड़ा निर्णय दिया है। भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने पीड़ित से 48 लाख रुपये लेने के बाद दो साल के अंदर दुकान हैंडओवर करने का दावा किया था। आठ साल में दो बार अलॉटमेंट लेटर साइन कराने के बाद भी खरीदार को दुकान नहीं दी। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। अब आयोग ने बिल्डर के खिलाफ फैसला सुनाया है, कहा है कि 30 दिन के अंदर 48 लाख रुपये छह फीसद ब्याज सहित देने होंगे। इसके अलावा पांच हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न के देने का आदेश भी दिया गया है।

राजवीर ने बुक कराई थी दुकान
ग्रेटर नोएडा में रहने वाले राजवीर सिंह ने भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रांड वेनिस मॉल में प्रथम तल पर 595.65 वर्गमीटर का सुपर एरिया बुक किया था। इसके बदले करीब 48 लाख रूपये बिल्डर को दिए थे। बिल्डर की तरफ से दो से ढाई साल में दुकान देने का वादा किया गया था जो कि पूरा नहीं हुआ।

आयोग के अध्यक्ष ने सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर ने भसीन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सतेंद्र सिंह भसीन, डायरेक्टर हरप्रीत सिंह छाबड़ा और अधिकृत हस्ताक्षरी प्रणय सिंह को लीगल नोटिस जारी कर जवाब मांगा और कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। ऐसे में तय समय के बाद विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इस पर अध्यक्ष ने एकपक्षीय फैसला सुनाते हुए बिल्डर को 48 लाख रुपये 6 फीसदी ब्याज सहित 30 दिन के अंदर देने का आदेश दिया है। फैसला आने के बाद पीड़ित राजवीर ने राहत की सांस ली है।