- बादलपुर कोतवाली में पीड़ित परिजन में दर्ज कराया था मुकदमा
- केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह हुए पेश
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने 14 साल की किशोरी से रेप करने वाले सतीश कुमार को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 70 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। सतीश मूल रूप से बुलंदशहर के नरौरा का रहने वाला है। सजा सुनते ही सतीश सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। वर्तमान में वह जमानत पर बाहर था। उसको न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
घर में घुसकर वर्ष 2019 में दिया था घटना को अंजाम
पीड़ित पिता ने बताया कि वह बादलपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत किराए के मकान में रहता है। एक अक्टूबर 2019 की दोपहर पीड़िता पिता व मां ड्यूटी पर गए थे। घर पर उसकी 14 साल की बेटी व दो अन्य बच्चे थे। तभी सतीश बाइक पर सवार होकर पीड़िता के घर पहुंचा। घर में घुसकर जबरन दिनदहाड़े रेप की घटना को अंजाम दिया। किशोरी के भाई ने फोन कर आरोपी के घर में घुसने की सूचना पिता को दी। पिता जब तक मौके पर पहुंचा तब तक आरोपी किशोरी की अस्मत लूट चुका था। मामले की शिकायत पुलिस से की गई और आरोपी को मौके से दबोच लिया गया।
11 गवाहों ने दी गवाही
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल सिंह भाटी ने बताया कि केस की गवाही के दौरान 11 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सतीश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड की 80 फीसद रकम पीड़िता को दी जाएगी।