-आयोजन से पूर्व अनुमति लेना होगा अनिवार्य
-अनुमति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: क्रिसमस एवं नववर्ष की उल्‍टी गिनती शुरू हो गई है। दोनों ही अवसरों पर पार्टी के लिए लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है लेकिन प्रशासन की बिना अनुमति के आयोजन रंग में भंग डाल सकता है। डीएम मेधा रूपम ने निर्देश दिया है कि क्रिसमस व नववर्ष पर किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति लेने के लिए विभाग का चक्‍कर लगाने की आवश्‍यकता नहीं है। इसके लिए लोगों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। गठित की गई टीमों के द्वारा जांच की जाएगी, यदि कहीं पर बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित होता हुआ मिला तो उसे तत्‍काल बंद करा दिया जाएगा।

दुर्घटना की होती है संभावना
क्रिसमस व नववर्ष पर विभिन्न स्थानों पर मेले, प्रदर्शनी, झूले तथा अन्य मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मनोरंजन कार्यक्रम भी होते हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के सभी मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) से निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
उन्‍होंने कहा है कि विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित समुचित सावधानियों का पालन करते हुए वायु प्रशीतन, वातानुकूलन सुविधा तथा अन्य विद्युत स्थापनाओं की समुचित व्यवस्था का प्रमाण-पत्र संबंधित विभागों से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बिना सक्षम अनुमति के आयोजित किए जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों को तत्काल बंद कराया जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी।