-किराएदार तीन साल से नहीं दे रहा था किराया
-सुनवाई के बाद एडीएम फाइनेंस कोर्ट ने सुनाया फैसला

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: मकान व फ्लैट किराए पर लेने के बाद कुछ लोगों की नीयत खराब हो जाती है। किराया नहीं देने के साथ ही मकान मालिक को कानूनी पचड़े में फंसा कब्‍जा करने का प्रयास करते हैं। नोएडा की एक सोसायटी का ऐसा ही एक मामले की सुनवाई एडीएम फाइनेंस की कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्‍यायालय ने किराएदार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 20 लाख रुपये एक माह में देना होगा साथ ही फ्लैट भी खाली करना होगा। आदेश को लोगों के द्वारा खूब सराहा जा रहा है।

यह था मामला
नोएडा के सेक्‍टर 107 में ग्रेट वैल्‍यू शरणम सोसायटी में मनोरमा देवी ने अपना फ्लैट 2019 में किराए पर दिया था। लगभग 2 साल तक किराया देने के बाद किराएदार ने किराया देना बंद कर दिया। पीडि़त मकान मालिक ने एडीएम न्‍यायिक कोर्ट में याचिका दायर की। किराएदार ने न्‍यायालय को बताया कि अगले 3 साल का किराया एडवांस में दिया गया था। न्‍यायालय के द्वारा मांगने पर किराएदार कोई दस्‍तावेज प्रस्‍तुत नहीं कर सका। कोर्ट ने किराएदार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह में फ्लैट खाली न करने पर कोर्ट आगे की कार्रवाई कर सकता है।