-कूड़े में मिल गया डी-66 कंपनी के खिलाफ साक्ष्य
-प्राधिकरण ने लगा दिया 1.13 लाख का जुर्माना
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में डी-66 कंपनी के द्वारा खुले आम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। सतर्कता से जांच करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम ने कूड़े से कंपनी के खिलाफ साक्ष्य एकत्र कर लिया। प्राधिकरण टीम ने साइड चार में स्थित कंपनी पर 1.13 लाख का जुर्माना लगा दिया। दोबारा नियम का उल्लंघन करने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सड़क के किनारे फेंक दिया कूड़ा
प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक चेतराम सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधक गौरव बघेल के नेतृत्व में टीम साइट-4 के आसपास निरीक्षण कर रही थी। रोड के किनारे कूड़े का ढेर मिला, जिसमें प्राप्त साक्ष्य से यूपीसीडा के सेक्टर साइट-4 स्थित कंपनी डी-66 की तरफ से कूड़ा फेंके जाने की पुष्टि हुई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का उल्लंघन करने पर कंपनी पर 1.13 लाख रुपए का जुर्माना गया। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऐच्छर गांव की मार्केट मे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए जागरुकता अभियान चलाया गया। दुकानदारों को पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई। इस दौरान 18 किलोग्राम पॉलिथीन भी जब्त की गई। प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने ग्रेटर नोएडावासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की है।
