-अवैध शराब में मिथाइल अल्कोहल मिश्रित होने की संभावना
-किसी प्रकार की सूचना देने के लिए आबकारी विभाग ने जारी किया मोबाइल नंबर
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: होली का त्योहार नजदीक आ गया है। त्योहार पर अवैध शराब की बिक्री करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में आबकारी विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि अवैध अड्डों से बिकने वाली शराब का सेवन न करें। जिला आबकारी अधिकारी गौतमबुद्धनगर सुबोध कुमार का कहना है कि अवैध रूप से विक्रय की जा रही शराब जहरीली हो सकती है। उसमें मिथाइल अल्कोहल मिश्रित होने की संभावना रहती है, जो एक घातक विष है। इसके सेवन से आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
जारी किया मोबाइल नंबर
आबकारी अधिकारी का कहना है कि लाइसेंसी दुकानों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से शराब की बिक्री की सूचना तत्काल आबकारी विभाग को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। आपकी सतर्कता एवं जागरूकता से आपके अपनों सहित अन्य लोगों को किसी बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सकता है। होली पर्व के दृष्टिगत जिला आबकारी अधिकारी ने जनपद के समस्त होटल, मैरिज हॉल एवं क्लब संचालकों को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार की पार्टी में मदिरा के उपभोग एवं परोसने हेतु आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल 11) प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस मदिरा पान अथवा परोसना दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि यदि बिना ऑकेजनल बार लाइसेंस के मदिरा पान अथवा परोसने का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित होटल, मैरिज हॉल अथवा क्लब संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अवैध शराब की बिक्री एवं निर्माण संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु आबकारी विभाग द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 14405 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 1 के मोबाइल नंबर 9454466423, क्षेत्र 2 के 9454466424, क्षेत्र 3 के 9454466425, क्षेत्र 4 के 9454466426, क्षेत्र 5 के 9454466427, क्षेत्र 6 के 9454466428 तथा क्षेत्र 7 के 9454466429 पर भी अवैध शराब की बिक्री अथवा निर्माण संबंधी सूचना दी जा सकती है।
