-बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के बाद रजिस्‍ट्री की प्रक्रिया को प्राधिकरण ने बढ़ाया आगे
-चार हजार लोगों का मालिकाना हक पाने का इंतजार जल्‍द होगा पूरा

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में निर्णय लिया था कि सीनियर सिटीजन, एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, एमईए सहकारी आवास आदि आवासीय सोसाइटी में पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर फ्लैट खरीदने वालों के नाम रजिस्ट्री होगी। निर्णय के आधार रजिस्‍ट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। उम्‍मीद जताई जा रही है कि इन चारों सोसायटी में रजिस्‍ट्री जल्‍द शुरू हो जाएगी। प्राधिकरण के निर्णय से इन सोसायटियों में रहने वाले लगभग 4 हजार लोगों को फायदा होगा। सोसायटी के फ्लैट में वर्तमान में किसका कब्‍जा है इसकी विस्‍तृत जानकारी सोसायटी प्रबंधन के पदाधिकारियों द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दी जाएगी। रजिस्‍ट्री उसी के आधार पर होगी।

हर बार का देना होगा ट्रांसर्फर चार्ज
सीनियर सिटीजन, एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, एमईए सहकारी आवास सोसायटी में रजिस्‍ट्री नहीं हुई है। यहां पर फ्लैटों की खरीद व बिक्री पावर ऑफ अटॉर्नी पर होती है। सोसायटी प्रबंधन को वर्तमान काबिजदार की सूची देने साथ ही यह भी बताना होगा कि किस फ्लैट का ट्रांसर्फर कितनी बार हुआ है।
साथ ही रजिस्ट्री कराए जाने के लिए समिति को प्रत्येक फ्लैट के लिए अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी देनी होगी। समिति को बताना होगा कि मूल आवंटी से लेकर वर्तमान तक काबिजदार कौन-कौन रहा है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि फ्लैट जितनी बार ट्रांसर्फर हुआ है, वर्तमान काबिजदार से रजिस्‍ट्री के दौरान सभी ट्रांसर्फर का चार्ज लिया जाएगा। रजिस्ट्री के बाद यदि मूल आवंटी या उसके वारिस द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी काबिजदार की होगी, जिसके पक्ष में रजिस्ट्री
हुई है।