-ग्रैप का दूसरा चरण लागू होने के बाद बढ़ाई सख्‍ती
-उद्योग व स्‍कूल पर लगाया छह लाख 12 हजार का जुर्माना

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: दिल्‍ली-एनसीआर में ग्रैप का दूसरा चरण लागू हो गया है। प्रदूषण विभाग जुर्माना ठोकने तक ही सीमित है और लोगों के द्वारा धड़ल्‍ले से नियमों का उल्‍लंघन किया जा रहा है। नियमों के उल्‍लंघन का ही परिणाम है कि प्रदूषण का स्‍तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए छह उद्योग, एक स्‍कूल व एक चैरीटेबल ट्रस्‍ट पर छह लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही सभी को ग्रैप के नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। पिछले कुछ दिनों के दौर प्रदूषण विभाग के द्वारा विभिन्‍न संस्‍थान पर 15 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया जा चुका है।

इन पर लगाया गया जुर्माना
ग्रैप का दूसरा चरण लागू होने के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने सर्वे तेज कर दिया है। सर्वे के बाद टीम ने मंगलवार को जनहित सेवा चैरीटेबल ट्रस्‍ट पर पचास हजार, नितिन प्राइवेट लिमिटेड पर पचास हजार, एईजीआइएस ग्रीन एनर्जी पर पचास हजार, ओरजा इंफ्राटेक पर पचास हजार, सूकी क्रिएशन पर पचास हजार, यूनाइटेड इंडिया ट्रेडेक्‍स पर पचास हजार, लोटस वैली इंटर नेशनल स्‍कूल पर पचास हजार व एलाइड निप्‍पो प्राइवेट लिमिटेड पर दो लाख 62 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।