द न्यूज गली, नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 4,000 से अधिक लोगों के पास विदेशी संपत्ति होने का अनुमान है। इनमें से कई लोगों ने इन संपत्तियों की जानकारी आयकर रिटर्न (आईटीआर) में नहीं दी है। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 31 दिसंबर 2024 तक आईटीआर में संशोधन कर संपत्ति घोषित करने का निर्देश दिया है।


10 लाख रुपये तक का जुर्माना
अगर संपत्ति की जानकारी समय पर घोषित नहीं की गई और बाद में इसका पता चला, तो 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह संपत्ति बैंक खातों, प्रॉपर्टी या अन्य प्रकार की हो सकती है। खुलासा न होने पर इसे कालाधन माना जाएगा।


आयकर विभाग ने आयोजित की कार्यशाला
मंगलवार को सेक्टर-24 स्थित आयकर भवन में इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रधान आयकर आयुक्त मीनाक्षी गोस्वामी, सुधीर शर्मा, शशांक शेखर सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी और चार्टेड अकाउंटेंट्स ने भाग लिया। कार्यशाला में बताया गया कि कैसे विदेशी संपत्ति की जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।


विदेशी निवेश के कारण अहम है क्षेत्र
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारी और उद्यमी रहते हैं। इनकी विदेशी संपत्तियों और बैंक खातों की घोषणा न होने से सरकार को टैक्स में नुकसान होता है।


31 दिसंबर तक करें घोषणा
आयकर विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी विदेशी संपत्ति की जानकारी 31 दिसंबर से पहले आईटीआर में दर्ज करें। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।