द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जनपद गौतम बुद्ध नगर की एक अदालत ने विवाहिता की हत्या के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए उसके पति, सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
2018 में हुई थी घटना
यह मामला थाना जेवर क्षेत्र का है, जहां 15 अगस्त 2018 की रात सीमा नामक महिला को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था। गंभीर रूप से झुलसी सीमा ने लगभग दस दिनों तक अस्पताल में उपचार के दौरान जीवन-मृत्यु से संघर्ष किया, लेकिन अंततः उसकी मौत हो गई। थाना जेवर पुलिस ने मृतका के पति गुल मोहम्मद, ससुर नसीम और सास साबरा बेगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई।
मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान
इस प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान, चिकित्सकों की रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को आधार मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
उपचार के दौरान हुई थी मौत
अदालत को यह भी बताया गया कि उपचार के दौरान विवाहिता ने मजिस्ट्रेट को बताया था कि उसके पति ने शराब के नशे में उसे पीटा और फिर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इस बयान को विश्वसनीय मानते हुए न्यायालय ने दोषियों को कठोर दंड दिया।
