द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय संजय कुमार सिंह प्रथम की अदालत ने एक सनसनीखेज हत्याकांड में पत्नी की हत्या के दोषी पाए गए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है।

वर्ष 2018 में हुई थी घटना
एडीजीसी भाग सिंह भाटी के अनुसार यह मामला नोएडा के सेक्टर 5 हरौला क्षेत्र का है। शाहरूख खान नामक व्यक्ति ने सेक्टर 20 कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन रूबी की शादी पहले रफीक नामक युवक से हुई थी। बाद में रूबी ने रफीक से अलग होकर राजू उर्फ अब्बास उर्फ असलम से प्रेम विवाह किया और उसके साथ हरौला में रहने लगी। इस दंपति का एक तीन वर्षीय पुत्र भी था।

शिकायत में कहा गया कि आरोपी राजू को शक था कि रूबी अपने पहले पति रफीक से अब भी मिलती है। इसी शक के चलते उनके बीच अक्सर विवाद होते थे। इसी क्रम में 4 अगस्त 2018 को दोपहर के समय, हरौला पार्क के पास आरोपी ने अपनी पत्नी रूबी पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

माँ ने देखी पूरी घटना
इस जघन्य वारदात के प्रत्यक्षदर्शी रूबी की मां जमीला खातून और भांजा राजन थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर चाकू बरामद किया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि रूबी की मौत चाकू से लगी गंभीर और गहरी चोटों की वजह से हुई थी। अदालत में चले मुकदमे के दौरान चश्मदीद गवाहों की सटीक गवाही, घटनास्थल से बरामद साक्ष्य और पुलिस विवेचना के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

गवाहों में विरोधाभास नहीं
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि गवाहों के बयानों में कोई गंभीर विरोधाभास नहीं है और मामूली समयगत अंतर साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करते।

अदालत ने अपराध की गंभीरता और निर्ममता को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।