द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने एक युवक की हत्या के मामले में आरोपी लोकेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर ₹60,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा मिश्रा की अदालत ने सुनाया।

दनकौर क्षेत्र का है मामला
एडीजीसी धर्मेंद्र जैंत के अनुसार यह मामला दनकौर कोतवाली क्षेत्र के राजपुर कला गांव का है। 15 दिसंबर 2011 को गांव निवासी शहजाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात का आरोप लोकेंद्र और उसके साथियों पर लगा था। पुलिस जांच में यह सामने आया कि लोकेंद्र ने शहजाद की हत्या अवैध संबंधों का विरोध करने के चलते की थी।

दाखिल हुई थी चार्जशीट
घटना के बाद पुलिस ने लोकेंद्र और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने विस्तृत सुनवाई के बाद लोकेंद्र को दोषी ठहराया और उसे कठोर सजा सुनाई। यह फैसला पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।