• मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई इस आधार पर कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई है
  • केस की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय प्रियंका सिंह ने की।

द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने 5 साल की बच्ची का रेप कर उसकी हत्या करने वाले अमित कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30,000 का जुर्माना लगाया गया है। केस की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय प्रियंका सिंह ने की।

सरकारी अधिवक्ता ने मजबूती से रखा पक्ष
सरकारी अधिवक्ता शिल्पी भदोरिया ने बताया कि बच्ची के साथ रेप व हत्या की घटना 24 अक्टूबर 2012 को हुई थी। बच्ची मूल रूप से बदायूं की रहने वाली थी। वह अपने परिवार के साथ सेक्टर 39 कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रहती थी। पड़ोस में ही रहने वाला ट्रैक्टर चालक अमित का घर पर आना-जाना था। वह पीड़िता को मेला घूमने की बात कह कर घटना वाले दिन अपने साथ ले गया था। उसने जंगल में ले जाकर बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया था।

मिट्टी में दबाना चाहता था शव
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी अमित बच्ची की हत्या करने के बाद उसके शव को मिट्टी के अंदर दबाना चाहता था, लेकिन तभी वहां कुछ लोग पहुंच गए थे और मामले का पर्दाफाश हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के पास से वर्तमान तक आरोपी जेल में ही बंद है। अब उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

मेडिकल रिपोर्ट व बरामद कपड़े बने अहम साक्ष्य
घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल से पीड़ित बच्ची के कपड़े बरामद किए थे जिनको जांच के लिए लैब में भेजा गया था उस पर जो खून मिला था वह आरोपी का पाया गया। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई इस आधार पर कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई है।

14 गवाह हुए पेश
केस की सुनवाई करीब 12 साल तक कोर्ट में चली। इस दौरान कुल 14 गवाह पेश हुए जिसमें बच्चों के माता-पिता के अलावा पुलिस अधिकारी डॉक्टर भी शामिल है। 14 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने अमित को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अमित मूल रूप से जेपी नगर का रहने वाला है।