- क्रिसमस एवं नववर्ष पार्टी के लिए अनुमति अनिवार्य
- नार्को कोर्डिनेशन मैनेजमेंट की जिला स्तरीय समिति ने की बैठक
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: यदि आप भी क्रिसमस व नए साल की पार्टी का जश्न मनाने की तैयारी में जुटे हैं तो यह खबर आप के लिए भी महत्वपूर्ण है। पार्टी आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पार्टी में प्रदेश के बाहर की शराब भी नहीं होनी चाहिए। यदि इन दोनों नियमों का पालन नहीं किया तो पार्टी में भंग तो पड़ेगा साथ ही आयोजक को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जिला प्रशासन के द्वारा गठित कमेटी पार्टी के आयोजन पर नजर रखेगी।
आबकारी विभाग से लें अनुमति
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में नार्को कोर्डिनेशन मैनेजमेंट के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बैठक में उपस्थित आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी से कहा कि आगामी क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर यदि आपकी सोसाइटियों में पार्टी का आयोजन कराया जाएगा तो उसके लिए आप सबको जिला प्रशासन की ओर से अनुमति लेना अनिवार्य है। पार्टी में कलाकारों द्वारा कार्यक्रम एवं शराब का सेवन करने हेतु जिला मनोरंजन कर विभाग व आबकारी विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही आयोजन कराया जाए। यदि बिना अनुमति पार्टी का आयोजन होता पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी एवं पार्टी को तत्काल बंद करा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी में यदि शराब का सेवन किया जाता है तो केवल उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु मान्य शराब का ही प्रयोग किया जाए अन्य राज्य की शराब पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
टोल फ्री नंबर होगा जारी
जिला मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद एवं जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने आरडब्ल्यूए पदाधिकारी को बताया कि वह किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करते हुए अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में विशेष अवसरों जैसे क्रिसमस एवं नववर्ष दिनांक 24, 25 एवं 31 दिसंबर की शाम को शराब की दुकानें एक घंटा अतिरिक्त यानी 11:00 तक रात को खुली रहेगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के सभी कॉलेजों, सार्वजनिक स्थान एवं सिनेमा हॉल में स्लाइड व बैनर के माध्यम से में टोल फ्री मोबाइल नंबर डिस्प्ले कराया जाए, ताकि आम नागरिक एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जा सके। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाए। साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ टीम का गठन करते हुए जनपद में संचालित पीजी जिनमें कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र निवास करते हैं, उनका औचक निरीक्षण कराया जाए। सुनिश्चित करें कि किसी भी पीजी में रहने वाले छात्र किसी भी तरह के नशे का सेवन न करें।