-महिलाओं के सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया कार्यक्रम
-कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह रहें
द न्यूज गली ग्रेटर नोएडा: पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में कम्युनिटी पुलिसिंग की नोडल व डीसीपी साइबर क्राइम प्रीति यादव द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से एक महत्तवपूर्ण पॉश प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम GNIOT में महिलाओं के सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।
मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने की छात्रों से मुलाकात, दिए प्रश्नों के उत्तर
बुधवार को ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष POSH ACT प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विक्रम सिंह ने वहां उपस्थित छात्रों, अध्यापकों, कॉलेज स्टाफ व पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर होने वाले विभिन्न प्रकार के लैंगिक उत्पीडन, भेदभाव व लैंगिक अपराधों को लेकर किये जाने वाले बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। सिंह ने छात्रों के साथ वार्तालाप कर उनके द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर भी दिए।
कंचन खट्टर ने किया कार्यक्रम कोऑर्डिनेट
राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से कमल ने POSH एक्ट 2013 की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और बताया कि आयोग कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए क्या कदम उठा रहा है। कार्यक्रम का संचालन कंचन खट्टर ने किया।
प्रीति यादव ने की POSH एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में चर्चा
डीसीपी साइबर सुरक्षा प्रीति यादव ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने POSH एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं पर विस्तार से चर्चा की और इसे प्रभावी रूप से लागू करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सुरक्षित कार्य वातावरण में अपना योगदान दे सकें।
पल्लवी पोशवाल ने झूठी शिकायतों से निपटने के कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला
पल्लवी पोशवाल (पोश एक्ट विशेषज्ञ) ने POSH ACT के अंतर्गत आंतरिक समिति, स्थानीय समिति, पदाधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुए सुलह, गोपनीयता व झूठी शिकायतों के लिए अभियोजन पर प्रकाश डाला। POSH ACT में ऐतिहासिक निर्णयों व प्रासंकि प्रगति के बारे में भी सभी को जानकारी प्रदान की।