-जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए अहम निर्णय
-ओवरलोडिंग गाड़ियों पर जुर्माना लगाने की शुरू होगी कार्रवाई
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिले में 29 स्थानों पर बने ब्लैक स्पॉट व कई स्थानों पर बने अवैध कट दुर्घटनाओं को बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा इन ब्लैक स्पॉट व अवैध कट की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई। निर्देश दिया गया है कि अवैध कट को पूरी तरह से बंद करा ब्लैक स्पॉट को समाप्त किया जाए। इसके लिए विभागीय अधिकारियों के द्वारा अभियान शुरू किया जाएगा। जिला सड़क सुरक्षा समिति की कलक्ट्रेट में हुई बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया।
बंद हो अवैध टैक्सी स्टैंड
अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि जन सामान्य को यातायात नियमों का अधिक से अधिक पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सड़क सुरक्षा को समस्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारी गम्भीरता से लेते हुये आपसी सांमजस्य स्थापित कर निरन्तर अपनी-अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी वाहन चालक अपने-अपने वाहन चलाते हुए शत-प्रतिशत रूप से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के साथ-साथ सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर में भी कमी आ सकेगी। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस, तीनो अथॉरिटी सहित संबंधित अधिकारियों को कहा कि उनके द्वारा जनपद में बस, टेंपो एवं टैक्सी स्टैंड के निर्माण के लिए गंभीरता के साथ कार्रवाई करते हुए स्थलों को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि अवैध स्टैंड, अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके।
दुर्घटना में लाएं कमी
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने उन्हे बताया कि अवैध कट व 29 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र( ब्लैक स्पॉट ) है। जांच के दौरान सामने आया है कि यह दुर्घटना के प्रमुख कारण हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ब्लैक स्पॉट को समाप्त किया जाए। जहां पर भी अवैध कट बने हैं उसे बंद कराया जाए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने एआरटीओ से कहा कि हिट एंड रन केस के संबंध में नियमावली के अनुपालन में जनपद में गठित कमेटी के माध्यम से सभी प्रकरणों पर विचार करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ताकी हिट एंड रन केस के पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही उन्होंने अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों एवं यातायात का उल्लंघन करने वालों वाहनों पर प्रभावी कार्यवाई करने का निर्देश दिया।