-2019 में बदमाश ने गिरफ्तारी के दौरान चलाई थी गोली
-न्यायालय ने बदमाश पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
द न्यूज गली, नोएडा: सेक्टर 39 कोतवाली क्षेत्र में गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में न्यायालय ने बदमाश को सजा सुनाई है। बदमाश को पांच साल की सजा सुनाने के साथ ही उस पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना लगभग पांच वर्ष पूर्व कोतवाली क्षेत्र के महर्षि आश्रम के पास हुई थी।
इस प्रकार हुई थी घटना
मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना सेक्टर 39 में 2019 मे तैनात तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा और उनकी पुलिस टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान 30 अगस्त 2019 को कुख्यात बदमाश राज ठाकुर उर्फ राजू को महर्षि आश्रम के पास से गिरफ्तार किया था। बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी, घटना में पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए थे। उन्होंने बताया कि बदमाश शातिर लुटेरा है। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, कारतूस, अलग-अलग घटनाओं की लूटी गई रकम में से एक लाख 22 हजार रुपए नगद , तीन मोबाइल फोन तथा लूट में प्रयुक्त होने वाली एक मोटरसाइकिल बरामद की थी। उन्होंने बताया कि बदमाश अपने गैंग के साथ एनसीआर में लूटपाट की वारदातें करता है। मामले की सुनवाई गौतम बुद्ध नगर न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकील ,गवाहों और पुलिस का बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को मंगलवार को दोषी पाया तथा उसको 5 वर्ष की कारावास और 6 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।