द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने युवती से रेप करने वाले को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 21 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। केस की सुनवाई के दौरान सुदेश कोर्ट में मौजूद रहा। सजा सुनने के बाद वह सिर पकड़ कर न्यायालय में बैठ गया।

आठ गवाह हुए पेश
सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2020 में सेक्टर 49 कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक युवती के साथ रेप की घटना हुई थी। केस दर्ज कर पुलिस ने सोरखा गांव के सुदेश को जेल भेजा था। केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। कुल आठ गवाह पेश हुए। थाना सेक्टर 49 पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के चलते दोषी सुदेश को दस के कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 21 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।