-न्‍यायालय ने राघवेन्द्र त्रिपाठी उर्फ राघव को सुनाई सजा
-न्‍यायालय ने आरोपित पर लगाया 30 हजार रुपए का जुर्माना

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: दनकौर कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी गांव के पास 2019 में ट्रांसपोर्टर अजीत सिंह की हत्‍या हो गई थी। मामले की सुनवाई न्‍यायालय में चल रही थी। जिसमें 11 गवाह पेश किए गए थे। अंतिम बाद अजीत सिंह व राघवेंद्र को साथ-साथ देखा गया था। हत्‍या सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार से की गई थी। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-चतुर्थ अभिषेक पांडेय की अदालत ने सेक्‍टर ज्यू-3 में रहने वाले राघवेन्द्र त्रिपाठी उर्फ राघव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्‍यायायल ने आदेश में कहा है यद‍ि जुर्माने की रकम अदा नहीं की गई तो राघव को 6 माह अतिरिक्‍त सजा भुगतनी होगी।

यह थी घटना
एडीजीसी क्राइम रतन सिंह भाटी ने बताया कि 15 मई 2019 को अजीत सिंह स्कॉर्पियो गाड़ी से राघवेन्द्र त्रिपाठी के साथ बुलंदशहर गए थे। उसी दनि शाम को मृतक के बेटे सोनू माटी के फोन पर राघवेन्द्र के मोबाइल नंबर से फोन आया और उसने बताया कि अजीत नहीं मिल रहे हैं। घबराकर परिवार के लोग कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे। परिवार के लोगों को गढ़ी गांव के गेट के पास नहर की पटरी पर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली और पास में ही राघवेंद्र भी खड़ा था। काफी तलाश के बाद भी अजीत का पता नहीं चला। घटना के अगले दिन एनडीआरएफ की टीम और अन्य सुरक्षा बलों ने भी अजीत की तलाश शुरू की लेकिन सफलता नहीं मिली। 17 मई को सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव अलीगढ़ शवग्रह में रखा हुआ है। परिवार के सदस्यों ने वहां पहुंचकर शव की पहचान अजीत के रूप में की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ था कि मृतक के सिर पर ठोस वस्तु से प्रहार कर हत्‍या की गई थी। पोस्‍टमार्डम रिपोर्ट देखने व सभी गवाहों को सुनने के बाद न्‍यायालय ने निर्णय सुनाते हुए राघवेन्द्र को उम्र कैद की सजा सुनाई।