-लिफ्ट एक्ट व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया निर्णय
-ईवी वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का सर्वे शुरू करने के निर्देश
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: लिफ्ट एक्ट बनने के बाद भी विभिन्न सोसायटी व अन्य स्थानों पर लिफ्ट का संचालन बिना रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस कारण समय-समय पर दुर्घटना होती रहती है। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। निर्णय लिया है कि ऐसे स्थान जहां पर बिना रजिस्ट्रेशन लिफ्ट का संचालन किया जा रहा है उनके प्रबंधन पर 15 मई के बाद कार्रवाई शुरू हो होगी। सभी सोसाइटी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा में रजिस्ट्रेशन कराना अवश्य करा लें।
बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य बैठक का आयोजन कलक्ट्रेट में किया गया। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार ने की। डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स ऋषभ अग्रवाल ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को अवगत कराया कि जनपद की कुछ सोसाइटीज़ में अब भी लिफ्ट बिना पंजीकरण के चल रही हैं, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, मगर ईवी चार्जिंग स्टेशन विभिन्न सोसाइटियों में कम स्थापित हुए हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन न होने से लोगों को परेशानी होती है। अतुल कुमार ने मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड गौतमबुद्ध नगर और महाप्रबंधक एनपीसीएल ग्रेटर नोएडा को निर्देशित किया कि विभिन्न सोसाइटी में प्राइवेट चार्जिंग एवं कमर्शियल चार्जिंग पॉइंट के लिए जनपद के समस्त फेडरेशन के पदाधिकारियों को सरकार की नीतियों के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा जागरुक करते हुए सर्वे कर ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करें।
