
-नियम के तहत अपंजीकृत ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग और ओवरलोडिंग गैरकानूनी
-डीएम ने कहा ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए करें
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: आमजन एवं यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत परिवहन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अपंजीकृत ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डाक्टर उदित नारायण पांडेय ने बताया कि माल ढोने वाली, अपंजीकृत ट्रैक्टर ट्रालियों पर कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर चालकों को नियमों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि अपंजीकृत ट्रैक्टर ट्राली से ओवरलोड माल ढोने के कई नुकसान हो सकते हैं। जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी गंभीर परिणाम लाते हैं। चालकों से अपील की गई ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए ही करें।
यह रहता है खतरा
बताया गया कि ट्रैक्टर ट्राली को मूल रूप से कृषि कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि भारी माल ढोने के लिए। ओवरलोड करने से वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसके कारण पलटने या ब्रेक फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे सड़क पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जो चालक और अन्य लोगों की जान को खतरे में डालती हैं। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राली से सड़कों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे सड़कें जल्दी खराब हो सकती हैं। भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपंजीकृत ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग और ओवरलोडिंग गैरकानूनी है। ट्रैक्टर और ट्राली पर निर्धारित क्षमता से अधिक भार डालने से इंजन, टायर और अन्य हिस्सों पर दबाव पड़ता है। जिससे उनकी आयु कम हो जाती है और बार-बार मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। यह आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। अपंजीकृत ट्रैक्टर ट्राली से माल ढोना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने अपील की कि इन नुकसानों को देखते हुए यह ज़रूरी है कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल उसके निर्धारित उद्देश्य (कृषि कार्य) के लिए किया जाए और ओवरलोडिंग से बचा जाए।