-नियमितीकरण की मांग कर रहे थे माली एवं सफाईकर्मी
-आदेश के बाद कर्मचारियों ने जताई खुशी
द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: पिछले लगभग 25 साल से नियमितीकरण की मांग कर रहे माली एवं सफाई कर्मियों को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी जीत मिली है। कर्मचारियों को प्राधिकरण लगभग 46 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। साथ ही न्यायालय ने कर्मचारियों की बहाली के आदेश भी दिए गए हैं। यह निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा 16 अक्टूबर 2024 को दिए गए फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए प्राधिकरण के केस में 5 मई को आया। जिसमें प्राधिकरण की याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गईं। और हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा दिए गए आदेश को बहाल कर दिया।
लड़ रहे थे लड़ाई
विवाद की शुरुआत 1998 से हुई थी, जब ग्रेनो प्राधिकरण में माली एवं सफाई का कार्य कर रहे कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिए मांग उठाई थी। 2003 में प्राधिकरण ने 240 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। कर्मचारियों ने सीटू (CITU) के नेतृत्व में अपनी आवाज उठाई और न्याय की लड़ाई में जुट गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ग्रेटर नोएडा माली एवं सफाई कामगार यूनियन ने अपनी जीत बताया। सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा कहा कि यह मामला अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी एक उदाहरण बन गया है, जो नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं।
