द न्यूज गली, नोएडा : यमुना डूब क्षेत्र में स्थित फार्महाउसों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए नोएडा प्राधिकरण को फिलहाल किसी भी तरह की तोड़फोड़ से रोक दिया है। साथ ही, फार्महाउस मालिकों को भी यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग की ओर से डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच यह आदेश 30 फार्महाउस मालिकों की याचिका पर आया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके फार्महाउस यमुना नदी से चार से पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और हाई फ्लड लेवल (एचएफएल) से बाहर हैं। उन्होंने प्राधिकरण पर कार्रवाई में पारदर्शिता की कमी और चयनात्मक रवैये का आरोप भी लगाया है।
अभियान पर फिलहाल विराम
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्राधिकरण का तोड़फोड़ अभियान थम गया है। 26 अगस्त को ही 30 से अधिक फार्महाउसों को गिराया गया था। इसके बाद प्रकरण कोर्ट में लंबित होने के चलते प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
2022 से जारी है विवाद
गौरतलब है कि यमुना डूब क्षेत्र में अवैध फार्महाउसों को लेकर विवाद नया नहीं है। जून 2022 से ही नोएडा प्राधिकरण इस क्षेत्र में कार्रवाई कर रहा है। महज एक जून को ही 62 फार्महाउसों को गिराया गया था। इसके बाद 8, 11 और 16 जून को भी कार्रवाई जारी रही, जिसमें दर्जनों निर्माण ढहाए गए। इसी दौरान कई फार्महाउस मालिकों ने न्यायालय की शरण ली थी।
अब निगाहें 24 सितंबर पर
फिलहाल, प्राधिकरण ने कोर्ट के आदेश का अध्ययन शुरू कर दिया है और आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होनी है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
