-सामाजिक कार्यों के लिए शुल्‍क में नहीं दी कोई रियायत
-मामले में महिला संगठन जल्‍द दर्ज कराएगा अनोखा विरोध

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से बड़ी उम्‍मीद लगाए बैठे सामाजिक संगठनों के लोगों को जोर का झटका लगा है। प्राधिकरण ने सामाजिक कार्यों के लिए सामुदायिक केंद्र के निर्धारित शुल्‍क में किसी भी प्रकार की छूट देने से साफ इंकार कर दिया है। ऐसे में सामाजिक संगठनों में निराशा व्‍याप्‍त हो गई है। मामले में सामाजिक संगठनों के लोग अनोखा विरोध दर्ज कराने की तैयारी में हैं। जल्‍द ही बैठक कर सामाजिक संगठनों के द्वारा आगे का निर्णय लिया जाएगा।

यह है मामला
प्राधिकरण ने शहर के विभिन्‍न सेक्‍टरों में सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया है। जिसका शुल्‍क निर्धारित कर दिया है। मामले में महिला शक्ति उत्‍थान मंडल ने 2013 में प्राधिकरण में एक पत्र देकर मांग की थी कि सामाजिक कार्यों जैसे सामूहिक विवाह, स्‍वाथ्‍य जांच केंद्र, ब्‍लक डोनेशन कैंप आदि के लिए शुल्‍क में छूट दी जाए। तत्‍कालीन अधिकारियों ने मांग को सही मानते हुए ऐसे कार्यों के लिए महज 10 प्रतिशत शुल्‍क लेने की बात कही थी। 2019 में नियम बदल दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों को छोड़कर अन्‍य सभी से पूरा शुल्‍क लेने का नियम बना दिया। जिसकी लड़ाई महिला शक्ति उत्‍थान मंडल के द्वारा लड़ी जा रही थी। संगठन की रूपा गुप्‍ता का कहना है कि निर्धारित शुल्‍क में छूट के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। कई साल तक प्राधिकरण का चक्‍कर लगाने के बाद अब जवाब मिला है कि छूट नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि मामले में जल्‍द ही विरोध दर्ज कराया जाएगा।