-15 साल पुराने पेट्रोल व 10 साल पुराने डीजल वाहन होंगे जब्‍त
-वायु गुणवत्‍ता प्रबंधन आयोग ने लिया बड़ा फैसला

द न्‍यूज गली, ग्रेटर नोएडा: धन्‍नो यानी अपने पुराने वाहन से लोगों को प्‍यार होता है। जिसके साथ लोगों की कई पुरानी यादें जुड़ी होती हैं। इस कारण बड़ी संख्‍या में लोग पुराने वाहनों को नहीं बेचते हैं। पुराने वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्‍ता प्रबंधन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत एक नवंबर से 15 साल पुराने पेट्रोल व 10 साल पुराने डीजल वाहनों को जब्‍त कर लिया जाएगा।

नियम दिल्‍ली-एनसीआर के लिए
वायु गुणवत्‍ता प्रबंधन आयोग ने इस नियम को दिल्‍ली-एनसीआर में लागू किया है। जिसमें दिल्‍ली के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद व गुड़गांव आते हैं। नियम के तहत यदि कोई व्‍यक्ति इन स्‍थानों पर ऐसे वाहन लेकर आएगा तो उसे जब्‍त कर लिया जाएगा। यदि देश के किसी अन्‍य हिस्‍से का व्‍यक्ति वाहन लेकर दिल्‍ली-एनसीआर में प्रवेश करता है तो वाहन को सीज कर दिया जाएगा। ऐसे में जिन लोगों के वाहन इस नियम में आ रहे हैं उन्‍होंने उसे बेचने का मन बनाना शुरू कर दिया है।