– नौ जनवरी 2021 को युवक ने किशोरी को अगवा कर दिया था घटना को अंजाम 

– नोएडा की सेक्टर 49 कोतवाली क्षेत्र का मामला, केस की सुनवाई के दौरान हुई 13 गवाहों की गवाही 

 

द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने 16 साल की किशोरी को अगवा कर रेप करने वाले कल्लू को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। केस की सुनवाई अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय सौरव द्विवेदी ने की। 

 

गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर दोषी करार 

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो चवनपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में नौ जनवरी को मध्य प्रदेश के रहने वाले कल्लू ने पीड़िता को अगवा कर लिया था। किशोरी के स्वजन ने मामले की रिपोर्ट सेक्टर 49 कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने कल्लू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद से वह जेल में बंद है। पुलिस ने कल्लू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। केस की सुनवाई के दौरान कुल 13 गवाहों की गवाही हुई। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने कल्लू को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने मामले में मजबूत पैरवी की। कल्लू का जो अर्थदंड लगाया गया है वह राशि पीड़ित को मिलेगी। सजा सुनाए जाने के बाद कल्लू को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।

 

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