– केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने महिला के सास-ससुर व दो देवर को भी सुनाई दो-दो साल की सजा 

– वर्ष 2011 में हुई घटना के बाद से जेल में बंद है ओमदत्त उर्फ पिंटू

 

द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय ने पत्नी व दो बेटियों की तेजाब डालकर आग लगाकर हत्या करने वाले आरोपी दरिंदे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 56 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। केस की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने मामले में महिला की सास-ससुर व दो देवर को दो-दो साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2011 में हुई घटना के बाद से आरोपी पति व बेटियों का पिता ओमदत्त उर्फ पिंटू जेल में बंद है। 

 

हत्या करने के बाद शव नहर में फेंक दिया था

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रतन सिंह भाटी ने बताया कि 12 जनवरी 2011 को बादलपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली भूमिका व उसकी दो बेटियों साक्षी व प्राची की हत्या कर दी गई। दोनों बेटियां नाबालिग थी। यह हत्या दोनों बेटियों के पिता व भूमिका के पति ओमदत्त उर्फ पिंटू ने की थी। आरोपी ने जब घटना को अंजाम दिया तो वह यह कहकर तीनों को घर से लेकर आया था कि नानी के यहां जाना है। भूमिका व ओमदत्त की शादी वर्ष 2004 में हुई थी। दोनों की दो बेटियां व एक बेटा था। 

 

ऐसे हुआ घटनाक्रम

घटना वाली रात आरोपी ओमदत्त बाइक पर लेकर पत्नी भूमिका व दो बेटियों को निकला। रास्ते में पहले पत्नी का गला दबाया और फिर दोनों बेटियों साक्षी व प्राची का गला दिया। तीनों की हत्या करने के बाद उन पर तेजाब डाला और आग लगा दी। आग लगाने के बाद शव को नहर में फेंक दिया। तेजाब की चपेट में आने से उसकी बाइक भी जल गई थी। पुलिस ने मामले में जली हुई बाइक बरामद की थी।

 

दुरियाई गांव में थी भूमिका की ससुराल

आरोपी ओमदत्त बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुरियाई गांव का रहने वाला है। भूमिका अपने ससुराल में कई बार पिट भी चुकी थी, लेकिन रिश्ता बचाने के चक्कर में वह पति के साथ रह रही थी।

 

आज तक नहीं मिला प्राची का शव

घटना में जान गंवाने वाले प्राची का शव आज तक बरामद नहीं हुआ है। कोर्ट में बयान इकबालिया में ओमदत्त ने माना है कि उसकी पत्नी के साथ दोनों बेटियों की भी हत्या कर दी थी और शव को नहर में फेंक दिया था।

 

17 गवाह हुए पेश 

आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई के दौरान 17 गवाह पेश हुए। पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट आरोपियों के खिलाफ दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

 

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