द न्यूज गली, नोएडा : जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने नाबालिग छात्रा से रेप करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष की कारावास तथा एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। धनराशि जमा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनने के बाद दोषी सिर पकड़ कर रोने लगा।

वर्ष 2020 में हुई थी घटना
सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि थाना जेवर क्षेत्र के मंगरौली गांव में रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी 22 अक्टूबर 2020 की रात समय 8 बजे के करीब पड़ोस के मकान के पास लगे सरकारी नल पर पानी लेने गई थी। वहां पर सत्यवीर नामक व्यक्ति खड़ा था। वह जबरन उसे अपने घर के अंदर पकड़ कर ले गया तथा दरवाजा बंद करने के बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया। किसी तरह किशोरी वहां से निकाल कर अपने घर पहुंची तथा परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना के समय उसकी उम्र 14 वर्ष थी, तथा वह कक्षा 6 में पढ़ती थी। इस मामले में थाना जेवर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट
उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को द्वितीय सौरव द्विवेदी के न्यायालय में चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों के बहस को सुना। पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। गवाहों के बयान दर्ज किया तथा सतबीर को दोषी मानते हुए बुधवार को उसे 20 वर्ष के कारावास तथा एक लाख रुपए के दंड से दंडित किया।