द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : बीटा दो कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पिछले वर्ष 12 दिसंबर की रात हुई बीटेक छात्र यतिन शर्मा की हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी मनु उर्फ अभिनव प्रताप सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है ऐसे में जमानत देना संभव नहीं है। कोर्ट में पेशी पर आने के बाद मनु को वापस न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया है।

यह हुई थी घटना
आरोपी चिराग उर्फ काकू, मनु उर्फ अभिनव प्रताप सिंह व महिला मित्र हर्षिता उर्फ हर्षी और मृतक यतिन शर्मा आपस में दोस्त थे। सभी अक्सर अंसल गोल्फ लिंक स्थित एक ही मकान में रहते थे। हर्षी का आरोपी काकू के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन हर्षी कुछ दिन से मृतक यतिन शर्मा से भी बातचीत कर रही थी। दोनों की फोन पर लंबी बातचीत होती थी जिससे चिराग उर्फ काकू को यतिन पर शक होने लगा था कि कहीं हर्षी चिराग को छोडकर यतिन की न हो जाये। घटना वाली रात महिला मित्र हर्षी का जन्मदिन था। चारों ने मिलकर जन्मदिन की पार्टी का प्रोग्राम अपने कमरे पर ही रखा था।

रात 12 बजे के बाद कर रहे थे पार्टी
रात 12 बजे के बाद ये लोग पार्टी कर रहे थे तभी पार्टी करते समय शक के चलते चिराग उर्फ काकू ने अन्य के साथ मिलकर यतिन शर्मा के साथ गाली गलौच शुरू कर दी। यतिन शर्मा के विरोध करने पर तीनों ने मिलकर मारपीट कर किचन के चाकू को यतिन शर्मा के सीने में घोंप दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। मामले में महिला मित्र हर्षी को भी जेल भेजा गया था।