द न्यूज गली, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने जाली नोटों के सौदागर जब्बार शेख को 9 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वह नकली नोटों की तस्करी करता था। उसका नेटवर्क नेपाल से लेकर दिल्ली तक सक्रिय था। जब्बार को सजा सुनाए जाने के साथ ही उस पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस की कठोर पैरवी के चलते दोषी को यह सजा हुई है।

वर्ष 2016 में पकड़ा गया था जब्बार
बादलपुर कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2016 में जब्बार को जाली नोटों की तस्करी के आरोप में धर दबोचा था। उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई। केस की सुनवाई के दौरान पांच गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने जब्बार को दोषी मानते हुए 9 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बंगाल का रहने वाला है जब्बार
जब्बार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के जाहिद टोला थाना कालिया नक जिला मालदा टाउन का रहने वाला है। वह ट्रेन के जनरल डिब्बे में सवार होकर जाली नोटों की तस्करी करता था। न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उसके एक महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।